Bhagya Lakshmi Yojana 2025: उत्तर प्रदेश सरकार ने बेटियों के उज्ज्वल भविष्य को सुरक्षित करने और समाज में उनके प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए भाग्यलक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। यह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। इसके तहत बेटी के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा और 21 वर्ष की उम्र तक सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बेटी अपनी आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। योजना के अंतर्गत बेटियों को जन्म के समय से लेकर अलग-अलग कक्षाओं में प्रोत्साहन राशि दी जाती है और 21 वर्ष की उम्र पूरी होने पर लगभग ₹2 लाख तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
भाग्यलक्ष्मी योजना से मिलने वाला लाभ
भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत सरकार बेटियों को उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से आर्थिक सहायता देती है। जन्म के समय मां को शुरुआती खर्चों के लिए कुछ धनराशि दी जाती है, जिससे बेटी के पालन-पोषण में आसानी होती है। इसके बाद जब बेटी स्कूल में पढ़ाई शुरू करती है, तो हर प्रमुख कक्षा जैसे 6वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं पास करने पर सरकार अलग-अलग राशि जारी करती है।
यह धनराशि बेटी की शिक्षा को जारी रखने में मदद करती है ताकि परिवार की आर्थिक स्थिति उसकी पढ़ाई में बाधा न बने। जब बेटी 21 वर्ष की हो जाती है, तो उसके नाम पर रखा गया बांड परिपक्व होकर ₹2 लाख रुपये तक का हो जाता है, जो उसके भविष्य को सुरक्षित बनाने में मदद करता है।
Bhagya Lakshmi Yojana के लिए पात्रता
- भाग्यलक्ष्मी योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के स्थायी निवासी परिवारों को मिलेगा।
- बेटी का जन्म 31 मार्च 2006 के बाद हुआ होना चाहिए, तभी वह योजना के अंतर्गत पात्र मानी जाएगी।
- आवेदक परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
- परिवार गरीबी रेखा के नीचे (BPL) श्रेणी में आता हो और उनके पास मान्य राशन कार्ड होना आवश्यक है।
- यदि माता या पिता में से कोई भी सरकारी नौकरी में है, तो वह परिवार इस योजना के लिए योग्य नहीं होगा।
- बेटी का नाम जन्म के एक महीने के भीतर नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- बेटी की पूरी शिक्षा सरकारी विद्यालयों में ही होनी चाहिए ताकि योजना का लाभ जारी रह सके।
- योजना का लाभ तभी मिलेगा जब बेटी की शादी 18 वर्ष की आयु के बाद की जाएगी।
Bhagya Lakshmi Yojana के लिए दस्तावेज
- बेटी का जन्म प्रमाण पत्र
- माता-पिता का आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की कॉपी
- स्कूल सर्टिफिकेट
- पासपोर्ट साइज फोटो
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Bhagya Lakshmi Yojana में आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले अभिभावक को महिला एवं बाल विकास विभाग या नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जाना होगा।
- वहां से भाग्यलक्ष्मी योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और उसमें बेटी तथा माता-पिता से संबंधित सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
- आवेदन फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करें।
- भरा हुआ फॉर्म संबंधित विभाग के कार्यालय में जमा करें।
- आवेदन जमा होने के बाद विभाग के अधिकारी सभी जानकारियों और दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे।
- सत्यापन पूरा होने के बाद योजना का लाभ सीधे लाभार्थी परिवार के खाते में भेजा जाएगा।
- सत्यापन के समय परिवार को एक रसीद भी दी जाएगी जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आवेदन सफलतापूर्वक दर्ज हो चुका है।