Gram Parivahan Yojana 2025: देश में आज भी कई ग्रामीण परिवार ऐसे हैं जो बेरोजगारी और आर्थिक तंगी की वजह से अपने जीवन-यापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन्हीं ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ग्राम परिवहन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को नए वाहन खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।
सरकार द्वारा तीन या चार पहिया वाहन खरीदने पर कुल लागत का आधा हिस्सा सब्सिडी के रूप में दिया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹1 लाख तक है। यह योजना न सिर्फ युवाओं को रोजगार का अवसर देती है, बल्कि ग्रामीण इलाकों में परिवहन सुविधाओं को भी मजबूत बनाती है।
ग्राम परिवहन योजना से मिलने वाला लाभ
ग्राम परिवहन योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को वाहन खरीदने के लिए अब किसी निजी वित्तीय संस्थान के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार सीधे उन्हें ₹1 लाख तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी, जिससे वे अपना खुद का वाहन खरीदकर आत्मनिर्भर बन सकें।
इस योजना से न केवल व्यक्ति की आमदनी बढ़ेगी बल्कि रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे। गाड़ी खरीदने के बाद लाभार्थी इसे परिवहन, स्कूल वाहन सेवा या माल ढुलाई जैसे कार्यों में इस्तेमाल कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। सरकार का यह कदम ग्रामीण विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम पहल साबित हो रहा है।
Gram Parivahan Yojana के लिए पात्रता
- इस योजना का लाभ केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासियों को दिया जाएगा।
- योजना में वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।
- आवेदक की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उसके पास मान्य ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।
- आवेदक के नाम पर पहले से कोई वाहन पंजीकृत नहीं होना चाहिए।
- योजना का लाभ उसी आवेदक को मिलेगा जो संबंधित पंचायत क्षेत्र का निवासी है और जिसका चयन स्थानीय प्रशासन द्वारा किया जाएगा।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सरकार द्वारा तय सीमा से कम होनी चाहिए।
- आवेदन करने वाला व्यक्ति किसी अन्य सरकारी परिवहन योजना का लाभ पहले से नहीं ले रहा होना चाहिए।
Gram Parivahan Yojana के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- आयु प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस
- बैंक पासबुक (DBT सुविधा के साथ)
- पासपोर्ट साइज फोटो
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Gram Parivahan Yojana में आवेदन कैसे करें?
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले बिहार परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर “मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना” का विकल्प चुनें और उस पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहां “Apply Online” का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
- अब आपको अपना नाम, पता, जन्मतिथि, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी भरनी होगी।
- इसके बाद मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करके सत्यापन करें।
- अब एक यूजर आईडी और पासवर्ड बनाएं जिससे आप पोर्टल पर दोबारा लॉगिन कर सकें।
- लॉगिन करने के बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई शैक्षणिक और व्यक्तिगत जानकारी भरें।
- मांगे गए सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी PDF फॉर्मेट में अपलोड करें।
- सभी जानकारी सही भरने के बाद “Submit” बटन पर क्लिक करें।
- आवेदन पूरा होने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जिसे सुरक्षित रखें, क्योंकि इसी से आप अपने आवेदन की स्थिति बाद में चेक कर सकते हैं।
- आवेदन स्वीकृत होने पर लाभार्थी के बैंक खाते में सरकार की ओर से ₹1 लाख तक की सहायता राशि भेजी जाएगी ताकि वह वाहन खरीद सके और अपना स्वरोजगार शुरू कर सके।